कैब एग्रिगेटर्स को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका, अब दिल्ली में नहीं चलेंगी टू-व्हीलर टैक्सी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली में कैब एग्रिगेटर्स को बड़ा झटका दिया है. इसमें अब ओेला, उबर और रैपिडो जैसी अन्य सर्विस की टू-व्हीलर टैक्सी यानी बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि अब दिल्ली में टू-व्हीलर टैक्सी को चलाया नहीं जा सकता.

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट के बीच इस मामले पर तर्क-वितर्क जारी थे. कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर राज्य में बैन लगा दिया था और 1 लाख रुपये तक चालान का प्रावधान भी किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने टू-व्हीलर टैक्सी को नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन माना है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई नीति लागू होने तक चलाया नहीं जा सकता. दिल्ली सरकार ने इस मामले में कहा था कि 30 जून तक इसे लेकर एक नीति लाएंगे. दिल्ली सरकार ने पहले भी कैब ऑपरेटर्स को टू-व्हीलर के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फटकार लगाई थी क्योंकि ये मोटर वाहन एक्ट, 1988 का उल्लंघन है.

सुप्रीम मोर्ट द्वारा आदेश आने के बाद मोटर वाहन एक्ट, 1988 के मुताबिक पहले उल्लंघन पर 5,000 रुपये का चालान है. दूसरी बार बाइक-टैक्सी का इस्तेमाल किए पाए जाने पर 10,000 रुपये का चालान कटेगा और एक साल तक सजा का प्रावधान है. ये जानकारी ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए दी है. चालान के अलावा इस नियम के उल्लंघन पर राइडर का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा.





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