दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है. अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल ही में रहना होगा. जब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी अदालत ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा कर रखें. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने माना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक ईडी ने की थी.