बाबरी विध्वंस केस में जारी अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को बड़ी राहत मिली. अदालत ने उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गजों के खिलाफ चर रहे अवमानना केस को रद्द करने का फैसला किया है. अदालत ने कहा कि अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि आरोपी रहे इन लोगों पर केस चलाया जाय.
अवमानना केस वापस लेने की वजह
1) अवमानना मामले में याचिकाकर्ता का निधन 2) अयोध्या फैसले के बाद कुछ भी नहीं बचा है.
बता दें कि कल्याण सिंह को जेल की सजा सुनाई गई थी और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, याचिकाकर्ता ने उमा भारती, साध्वी रितांबरा और एमएम जोशी और अन्य जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
तब मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने आश्वासन दिया था कि विवादित ढांचे को नहीं गिराया जाएगा..सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रतीकात्मक कारसेवा करने की अनुमति दी थी. कल्याण सिंह ने यह भी कहा था कि वह रामजन्मभूमि/बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे और इसे गिराया नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासन के खिलाफ काम किया.
जस्टिस कौल ने कहा कि एक बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया है. इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है. आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मारते नहीं रह सकते. हम केवल पुराने मामलों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ बच सकते हैं कुछ जा सकते हैं. 5 जजों की बेंच पहले ही बड़े मुद्दे पर फैसला कर चुकी है.