पात्रा चॉल मामला: संजय राउत 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में

मुंबई| शिवसेना के राज्यसभा संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि, अदालत ने उनके प्रति थोड़ी नरमी बरती है. अदालत ने उनको जुडिशल कस्टडी में भी दवाई और घर का खाना देने की अनुमति दी है.

दरअसल, संजय राउत के वकील ने अदालत में कागज़ात दिए थे, जिसमें सांसद के स्वास्थ्य से संबंधित कागज़ात मौजूद थे. उन्हीं के आधार पर शिवसेना नेता को घर का खाना और दवाई देने की अनुमति दी गई है.

अदालत ने आर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट को संजय राउत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है ताकि उनके लिए व्यवस्था की जाए. अदालत के अगले आदेश तक संजय राउत को घर का खाना और दवाई दिया जाएगा.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिमांड आठ अगस्त तक बढ़ा दी थी. केस की सुनवाई करते हुए जज ने संजय राऊत से पूछा था कि आपको कोई दिक्कत है? इस पर सांसद ने कहा था कि जहां उन्हें कस्टडी में रखा गया था, वहां वेंटिलेशन नहीं है. इस बात पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया था.

गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी तथा कथित साथियों के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेनदेन के संबंध में राउत को रविवार मध्यरात्रि को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने राउत को सोमवार को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश एम जी देशपांडे के समक्ष पेश किया था और उनकी आठ दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने शिवसेना नेता को चार अगस्त तक की हिरासत में भेजा था.




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