संभल में तेज आवाज में अजान करने के आरोप में मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने साथ ही लाउडस्पीकर को भी कब्जे में भी ले लिया. संभल पुलिस ने तेज आवाज में जान देने को न्यायालय एवं सरकार के आदेश का अवेहलना माना है. बता दें, पिछले दिनों ही पुलिस ने संभल के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए थे. उन्होंने धार्मिक स्थलों प तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई थी.
संभल पुलिस ने घटना के बारे में कहा कि चंदौसी नगर के पंजाबीयान मोहल्ले की एक मस्जिद में शनिवार को मानक से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर पर आजान दी गई थी. हमें इसकी शिकायत मिली. हमने इस वजह से इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ बीएनएस और ध्वनि प्रदूषण नियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
पुलिस ने इमाम के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ-साथ मस्जिद में लगी लाउडस्पीकर को उतरवाया और उसे जब्त कर लिया. पुलिस ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी की है. बता दें, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैन कर दिया गया था. इसके बावजूद पंजाबीयान मोहल्ले की मस्जिद में लाउडस्पीकर पर आजान दी जा रही थी. संभल की सभी मस्जिदों में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर पर अजान की अनुमति नहीं है.
संभल की तरह, रामपुर में भी मस्जिद में लाउडस्पीकर से इफ्तार का ऐलान करने के बाद से विवाद हो गया था. पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इफ्तार शाम का भोजन होता है. मुस्लिम रमजान के महीने में सूरज ढलने के वक्त अपना रोजा खोलने के लिए खाते हैं.