मध्यप्रदेश में रेलवे ने अतिक्रमण को लेकर हनुमान जी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि सात दिन के अंदर हनुमान जी जवाब दें, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा.
मध्य प्रदेश के मुरैना के एक गांव में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने के मामले में रेलवे विभाग ने हनुमान जी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि अगर अतिक्रमण की गई जमीन से हनुमान मंदिर नहीं हटाया गया तो जिला प्रशासन ढांचों को हटाने की कार्रवाई करेगा.
मुरैना जिले के सबलगढ़ क्षेत्र में मौजूद इस मंदिर की जमीन पर रेलवे अपना दावा करता है. इस समय मुरैना में ब्रॉडगेज का काम चल रहा है और इसी काम के दौरान अतिक्रमण को लेकर यह नोटिस भेजा गया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि अतिक्रमित भूमि पर बने ढांचों को गिराने पर खर्च की गई राशि भगवान हनुमान से वसूल की जाएगी.
हालांकि, उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि भगवान हनुमान के नाम पर गलती से नोटिस जारी किया गया था और मंदिर के पुजारी के खिलाफ नया नोटिस जारी किया गया है.
यह पहली बार नहीं है, जब ऐसा मामला सामने आया हो. पिछले साल झारखंड के धनबाद जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था. यहां भी रेलवे ने हनुमान जी को ही नोटिस भेजा था. जब मामला बढ़ा तो रेलवे ने कहा कि गलती से नोटिस हनुमान जी के नाम पर जारी हुआ है.