सरकार गिराने के लिए इस्तीफा देने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की.
मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की थी.
चीफ जस्टिस ने कहा कि अनुच्छेद 191 में विधायक चुने जाने के लिए अयोग्यता दी गई है. हम अपनी तरफ से नया नियम नहीं बना सकते.