बुधवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए. उन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के धन का उपयोग करके दंगों में फंडिंग का आरोप लगाया गया है. पूर्व पार्षद ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
ताहिर हुसैन पर इससे पहले दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में तीन अलग-अलग मामलों में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था. हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे.
पिछले साल 14 अक्टूबर को, हुसैन और छह अन्य लोगों पर हिंसा से संबंधित एक मामले में दंगा और हत्या का आरोप लगाया गया था. इससे पहले, उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, नुकसान पहुंचाने, संपत्ति को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की जा रही है जोकि दिल्ली पुलिस की ओर से हुसैन के खिलाफ दर्ज की गई पहली एफआईआर में से एक पर आधारित है.