देशभर में करोड़ों लोग रेल से यात्रा करते हैं. आवागमन का ये सबसे सरल और सस्ता जरिया भी माना जाता है. यही नहीं हर वर्ग के लिए ये ट्रेवलिंग का ऐसा मोड है जो लोगों को पसंद आता है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई ट्रेन के सफर में कम थकान महसूस करता है.
यही वजह है कि भारतीय रेलवे भी अपने यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सुलभ यात्रा के लिए लगातार अपडेट करती रहती है. दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर देशभर में कई लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में दिवाली को लेकर रेलवे की ओर से एक अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें कुछ सामानों को ट्रेन में ले जाने पर रोक लगा दी गई है.
भारतीय रेलवे की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन को दिवाली औऱ छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. इसके तहत कुछ सामानों को यात्री ट्रेन में नहीं ले जा पाएंगे. हालांकि इनमें ज्यादातर चीजों पर पहले ही रोक लगी हुई है.
किन सामनों के ले जाने पर लगी रोक
भारतीय रेलवे की ओर से जिन वस्तुओं को यात्री ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं उनमें प्रमुख रूप से पटाखे शामिल हैं. इसके साथ ही एसिड यानी तेजाब, बदबू वाली कोई चीज, चमड़ा या फिर गीली खाल, पैकेज में लगाया गया ग्रीस, टूटने जैसे शीशे की वस्तुएं या फिर लीक होने वाली चीजों के भी ट्रेन में ले जाने पर रोक लगाई गई है.
घी ले जाने की लिमिट भी तय
अगर आप त्योहार के मद्देनजर पकवान बनाने के लिए ट्रेन से घी लेकर जा रहे हैं तो इसके लिए भी रेलवे ने लिमिट तय कर दी है. इसके तहत अब यात्री दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन में 20 किलोग्राम से ज्यादा घी नहीं ले जा पाएंगे. यही नहीं घी को टीन के डिब्बे में पैक होना भी जरूरी है.
रोक लगी चीजें पाई गईं तो लगेगा इतना जुर्माना
भारतीय रेलवे की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने या फिर रोक लगी वस्तुएं को ले जाने पर मोटा जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान है. रेलवे के मुताबिक धारा 164 के तहत यात्री को 1000 रुपए का जुर्माना या फिर तीन साल तक की जेल हो सकती है. या फिर यह दोनों ही हो सकते हैं.