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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप स्टेज 3 लागू, गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर लगा बैन-इन गाड़ियों पर भी प्रतिबंध

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दिल्ली-एनसीआर में केंद्र की ओर से वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज-3 लागू कर दिया गया है. इसके बाद गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल, बीएस -4 डीजल चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लग गया है.

एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार सुबह से ही लगातार बढ़ रहा है. सुबह 10 बजे यह 397 और शाम 4 बजे 409 था. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए, सीएक्यूएम ने दिल्ली में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित निर्माण कार्य, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति को छूट दी गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, एक वैधानिक निकाय है जो प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक बढ़ोतरी के लिए कोहरे और हवा की कम गति सहित प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियां प्रमुख कारण हैं.

ग्रैप के चार चरण:
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III के तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. जीआरएपी कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है.

ग्रैप का चरण-l तब लागू होता है, जब दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 201-300 के बीच होता है.
ग्रैप का दूसरा चरण उस समय लागू होता है जब एक्यूआई 301-400 के बीच मापा जाता है.
दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता हैस तब तीसरा चरण लागू किया जाता है.
चौथा चरण तब लागू होता है, जब दिल्ली में एक्यूआई स्तर 450 से ज्यादा हो जाता है.

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