दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक फिर से प्रदूषण बढ़ रहा है. यहां पर जहरीली हवा को देखते हुए एक बार फिर से GRAP-III की पाबंदियों को लागू किया गया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को 5वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाई जाएंगी. यहां पर डीजल पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा.
केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल सीएक्यूएम की ओर से जारी अधिकारिक आदेश में कहा गया कि शांत हवाओं समेत बेहद प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों की वजह से दिल्ली का AQI बेहद नाजुक स्तर पर पहुंच गया. इस मामले में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में संशोधित GRAP शेड्यूल के चरण 3 को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है.
इस योजना के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों को अनिवार्य रूप से GRAP चरण III के तहत कक्षा V तक की क्लासेज हाइब्रिड मोड पर चलने वाली होंगी. इस बीच स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं चलेंगी. छात्रों और उनके अभिभावकों के पास ऑनलाइन क्लास को चुनने का विकल्प मौजूद होगा. ग्रैप-3 में दिल्ली के अंदर BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले डीजल से चलने वाले गैर-जरूरी माल ढोने वाले वाहनों (ट्रक, ट्राली आदि) पर रोक लगाई गई है. इस तरह की रोक पहले केवल BS-III वाहनों पर होती थी. इस दौरान इमर्जेंसी या आवश्यक चीजे सप्लाई करने वालों को छूट प्राप्त होगी.