दिल्ली में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है. पिछले दस दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित 40 मरीजों की मौत भी हो गई है और हर रोज बड़ी संख्या में मरीज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. बीते 24 घंटे के दौरान बुधवार को भी कोरोना से आठ मरीजों की मौत हो गई.
और संक्रमण दर 18 फीसदी के करीब पहुंच गई. ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी कोविड नियमों को और सख्त बनाने की कवायद तेज कर दी है. अब दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क जाने पर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा. इस बाबत संबंधित जिला प्रशासन की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के आदेशों के बाद अब जिला प्रशासन ने भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती बरतना शुरू हो गया है. जिला प्रशासन खासकर मास्क का सख्ती से अनुपालन कराने की कोशिश में जुटा है. दिल्ली सरकार के साउथ दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से मास्क पर सख्ती को लेकर आदेश जारी किए गए हैं.
साउथ दिल्ली जिला एडीएम प्रियंका कुमारी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं जिसमें हौज खास, साकेत और महरौली के लिए अलग-अलग तीन इंफोर्समेंट टीमों का गठन भी गया है. इंफोर्समेंट टीम में तहसीलदार के अलावा एक अन्य अधिकारी और 15 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर शामिल किए गए हैं. इन सभी टीम की अगुवाई और मॉनिटरिंग का काम संबंधित कार्यक्षेत्र के तहसीलदार करेंगे और हर दिन कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के काटे गए चालान का ब्यौरा कॉर्डिनेशन ब्रांच में देंगे.
आदेश में अप्रैल 2022 में हुई डीडीएमए मीटिंग का हवाला दिया गया और संबंधित सभी निर्णयों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है. इसके लिए खासकर सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों से सख्ती से निपटते हुए 500 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्राइवेट फोर व्हीलर में सफर करने वालों को इन नियमों से फिलहाल छूट दी गई है. उनसे मास्क नहीं लगाने की स्थिति में चालान नहीं वसूला जाएगा.