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देश में 8 अप्रैल से वक्फ कानून लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है. केंद्र ने बताया है कि नया वक्फ कानून आज यानी बुधवार 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा. वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (5 अप्रैल) को इसे मंजूरी दे दी थी.

नये वक्फ कानून के खिलाफ जहां देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केंद्र सरकार के अनुसार यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है. लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे. वहीं, राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे.

सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अभी तक कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी है. वहीं केंद्र सरकार ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया. मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पटना सहित देश के कई राज्यों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है.

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