23 सितंबर तक सीबीआई को मिली संदीप घोष की न्यायिक हिरासत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. घोष पर अपने कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आरोप हैं.

मामले में डॉ. संदीप घोष और तीन अन्य को अलीपुर स्थित सीबीआई विशेष अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने तीन अन्य लोगों – घोष के सुरक्षाकर्मी अफसर अली और ठेकेदार बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीबीआई ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे की हिरासत की मांग कर सकती है.

डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध के बीच, सीबीआई वित्तीय अनियमितताओं और पीड़िता की मौत के संभावित संबंधों की जांच जारी रखे हुए है. एक महीने पहले, कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक का शव मिला था, जिसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी. जांचकर्ता अभी भी उन घटनाओं को उजागर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके कारण यह अपराध हुआ, जिससे अस्पताल के भीतर गहरे मुद्दे सामने आए हैं.

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी. जांच के दौरान, यह पाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. पीडब्ल्यूडी की ओर से आंशिक रूप से ध्वस्त किए जाने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट होने का संदेह है.

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार के आरोपों सहित कई और मुद्दे सामने आए. पूर्व उप अधीक्षक डॉ. अख्तर अली की याचिका में घोष के कथित वित्तीय कुप्रबंधन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का आग्रह किया गया. डॉ. अली ने सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार का संबंध डॉक्टर की मौत से हो सकता है, क्योंकि पीड़ित को कदाचार के बारे में पता हो सकता है और संभवतः उसने इसे उजागर करने की धमकी दी होगी.

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