कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर वाले मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी. संसद परिसर में गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की को लेकर बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को संसद गेट पर हाथापाई के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला अपनी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया.
इससे एक दिन पहले शहर पुलिस ने गांधी के खिलाफ संसद परिसर में हाथापाई के दौरान “शारीरिक हमला करने और उकसाने” का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी. अधिकारी ने कहा, ”अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी.”
संसद मार्ग थाने में बृहस्पतिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में उन पर धक्का-मुक्की के दौरान ‘हमला करने और उकसाने’ का आरोप लगाया गया है. इस धक्का-मुक्की में भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे. पुलिस सूत्र के अनुसार, अधिकारी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और घटना के गवाह रहे अन्य सांसदों के बयान भी दर्ज कर सकते हैं.
सूत्र ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की एक टीम अस्पताल में सारंगी और राजपूत से भी मुलाकात कर सकती है तथा आगे की जांच के लिए उनके बयान दर्ज कर सकती है. उन्होंने कहा कि उनकी चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट एकत्र की जाएगी. पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ भाजपा सांसद हेमंग जोशी बृहस्पतिवार को संसद मार्ग थाने गए और शिकायत दर्ज कराई.