यूपी के आजमगढ़ जिले में बहुचर्चित कांग्रेस नेता व अधिवक्ता राजनरायण सिंह हत्याकांड में करीब साढ़े सात वर्ष बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. पूर्व मंत्री अंगद यादव निजामाबाद विधानसभा से दो बार विधायक व बसपा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं.
दरअसल 19 दिसम्बर 2015 को कांग्रेस के नेता व अधिवक्ता राजनरायण सिंह की मुसेपुर रेलवे क्रांसिंग के पास बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना में मृतक राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव एवं बरदह क्षेत्र के सम्मोपुर ग्राम निवासी सुनील सिंह व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस घटना में पूर्व मंत्री अंगद यादव कुछ ही दिनों बाद सिधारी थाने में आत्मसर्पण कर दिया था.
इसी मामले में जनवरी 2023 में पूर्व मंत्री की करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क भी कर दिया था. वहीं मामले की सुनवाई आजमगढ़ एमपी-एमएल कोर्ट में चल रही थी.
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह व अरूण यादव के विरूद्व चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 18 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया.
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एमपीएमएल कोर्ट नंबर-3 ओमप्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, सुनील सिंह, अरूण यादव और शैलेश उर्फ टेनी को दोषी पाया.