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संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज, जानिए कौनसी धाराएं लगाई

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संसद में हुई धक्का मुक्की के मामले को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है. उनके खिलाफ भाजपा नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई. हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे. पुलिस ने हत्या के प्रयास बीएनएस की धारा 109 को हटाकर, बाकी सभी धाराएं लगाई हैं. संसद में मकर द्वार के पास गुरुवार को धक्का मुक्की हुई थी. भाजपा सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी के धक्का देने के कारण दो सांसदों को गंभीर चोट आई. दोपहर में भाजपा नेताओं के एक दल ने थाने में मामला दर्ज कराया.

इस दौरान बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत मामला दर्ज किए जाने की अपील की गई थी. मगर पुलिस ने 109 धारा को हटा दिया, जबकि बाकी धाराओं में एफआईआर दर्ज की. ये सभी धाराएं अलग-अलग आरोपों के कारण लगाई गईं. इनमें अलग-अलग सजा के प्रावधान हैं.

क्या है धारा 115
भारतीय न्याय संहिता में धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। इसमें अगर कोई शख्स इंटेशन से अगर कुछ ऐसा करता है, इससे किसी दूसरे को चोट पहुंचती है तो वह सजा का भागी माना जाता है। किसी को चोट पहुंचाना, धक्का मारना या किसी पर कुछ फेंककर मारने पर यह धारा लगाई जाती है। इसमें अधिकतम एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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