दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान के मकोका केस को पूरी तरह से द्वारका कोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर किया है. दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इस केस के सभी आरोपियों की सुनवाई एक ही अदालत में हो इसलिए केस को ट्रांसफर किया जाए.
दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि नरेश बाल्यान की रिमांड के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ता है जबकि अन्य आरोपियों की सुनवाई द्वारका कोर्ट में होती है.
इसके बाद हाईकोर्ट ने केस को ट्रांसफर करने का फैसला दिया. बता दें, 30 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को 2023 के जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था.