दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला एक बड़ा झटका साबित हुआ है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने यह दरखास्त खारिज किया जिसमें आचार संहिता की लागूता के दौरान किसी नेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग को तत्काल सूचित करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने यह निर्णय इसलिए दिया क्योंकि यह याचिका मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देने के समान थी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीस मनमीत पीएस अरोड़ा ने दावा किया कि कोर्ट ने वर्तमान में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई को योग्य नहीं माना। उन्होंने उल्लेख किया कि व्यक्ति अभी न्यायिक हिरासत में है, जो इस याचिका से संबंधित नहीं है। इसलिए यह याचिका रद्द की गई है। उन्होंने व्यक्त किया कि चुनाव आयोग के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।
वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई जारी है। उसमें उनके गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दायर की गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि चुनाव के बीच उन्हें जमानत पर विचार किया जा सकता है।