हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है. ओम प्रकाश चौटाला अब जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि ओम प्रकाश चौटाला की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी.
बता दें, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी. इसी के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली.
सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 2005 में दर्ज किया था. सीबीआई ने मामले में 26 मार्च 2010 को आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 1993 से 2005 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई है.
सीबीआई ने बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ सांठगांठ कर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की. यह संपत्ति चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई.
इस मामले में सुनवाई के दौरान विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों और दस्तावेज से स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके 2 करोड़ 81 लाख 18 हजार 451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है. कोर्ट ने कहा था कि दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज के आधार पर सीबीआई यह साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से यह संपत्ति अर्जित की है.
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी. चौटाला ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह पहले ही मामले में पांच साल जेल में बिता चुके हैं. वह वैसे भी जमानत के लिए पात्र हैं, क्योंकि वह हिरासत में काफी समय रह चुके हैं और याचिका के निपटारे में काफी समय लगेगा. वहीं सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अनुपम शर्मा ने उनकी सजा के निलंबित करने संबंधी ओम प्रकाश चौटाला की याचिका का विरोध किया.