जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, देख लें पूरी लिस्ट

राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. दिल्ली को भव्य रूप से सजा दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे-चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वहीं दिल्ली सरकार ने सोमवार को जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक अधिसूचना जारी की है.

एक अंग्रेजी अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी प्रकार के माल ढोने वाले वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर-राज्यीय बस, स्थानीय सिटी बस जैसे दिल्ली परिवहन निगम (DTDC) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की बस का 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा.

नोटिफिकेशन के अनुसार भारी माल वाहन (HGV), मध्यम माल वाहन (MGV) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को 7 सितंबर 2023 को रात नौ बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति के काम में लगे वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में घुसने की इजाजत होगी.

राजधानी के नई दिल्ली क्षेत्र को कंट्रोल जोन-I घोषित किया गया है. नई दिल्ली में ये 8 सितंबर 2023 से सुबह 5 बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11.59 तक लागू रहेगा. मालूम हो कि कंट्रोल जोन-I वह क्षेत्र होता है जहां कुछ विशेष लोगों को ही इस नियम के लागू होने के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध परमिट होना जरूरी है. इन इलाकों में केवल वास्तविक निवासी, अधिकृत वाहन और होटल, अस्पतालों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, कचरा प्रबंधन आदि से जुड़े वाहन और जिले के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के वाहन को सी-हेक्सागन, इंडिया गेट और अन्य सड़कों पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी.

नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘किसी भी TSR और टैक्सी को 09.09.2023 को सुबह 05:00 बजे से 10.09.2023 को रात 11.59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.’ हालांकि दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति दी जाएगी.

नोटिफिकेशन में लिखा है, ‘नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में वैध बुकिंग वाले वास्तविक निवासियों और पर्यटकों को ले जाने वाली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की इच्छुक टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी.’ वहीं सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और सड़क रखरखाव, बिजली आपूर्ति, पानी या सीवेज लाइन, संचार नेटवर्क आदि जैसी आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को पूरी दिल्ली में आने-जाने की अनुमति होगी.








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