मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कुछ राहत मिली है. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी पूनम जैन की जमानत मंजूर कर दी. इससे पहले पूनम जैन को अंतरिम जमानत भी दे दी गई थी.
कोर्ट ने 20 अगस्त को पूनम जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और पूनम जैन की अंतरिम जमानत की अर्जी को आगामी शनिवार तक के लिए बढ़ा दिया था. इससे पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को इस मामले में पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी थी.
पूनम जैन को अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. वहीं सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई की जाएगी. वहीं सत्येंद्र जैन की मंगलवार को मामले में न्यायिक हिरासत भी बढ़ दी गई.
वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अजीत व सुनील को भी कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. दूसरी तरफ अरोपी वैभव और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी 27 अगस्त को ही सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि इस मामले में जब 6 जून को छापेमारी की गई थी, तब ईडी ने कुल 2.35 करोड़ रुपये और करीब 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे. वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत भी दी थी.
कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि हिरासत में जैन अभी भी एक कैबिनेट मंत्री के भत्तों और विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे हैं. जबकि उन पर धनशोधन मामले में गंभीर आरोप हैं, जिसके लिए कड़ी सजा दी जा सकती है.