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दिल्ली: शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 104 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने भी इस निर्णय पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानतदारियों की शर्त पर जमानत दी है। हालांकि, सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यह गिरफ्तारी कानूनी रूप से उचित थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में जमानत मिली थी, जिससे अब उनके जेल से बाहर आने का मार्ग खुल गया है। उन्होंने 2 जून को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण किया था और अब 104 दिनों के बाद वे जेल से रिहा हो सकते हैं।

केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इनकार किए जाने के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं पर फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रख लिया गया था। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

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