राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. दरअसल, राहुल गांधी को मानहानि मामले में शीर्ष अदालत से राहत मिली. जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी. बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने चायबासा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी. जिसे लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर राहुल गांधी की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था.

कांग्रेस सांसद की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामला तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया गया था, जो मानहानि के अपराध के तहत कानूनी रूप से गैर-अनुमति योग्य है. वहीं इस इस मामले में बार और बेंच ने सुनवाई के दौरान सिंघवी के सवाल का हवाला देते हुए कहा कि, “यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं, तो आप शिकायत की प्रॉक्सी फाइलिंग कैसे कर सकते हैं?”

जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने इस मामल में केस दर्ज कराया था. बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले को निरस्त करने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था. 2019 में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था.

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