यूपी: लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी, जानिए क्या कहते है आकड़े

लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं. दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले लव जिहाद के मामले दर्ज हुए हैं. जबकि धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है. वहीं 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात कबूली है.

नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं. सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए है. दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है. इस वजह से योगी सरकार प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है. प्रदेश में 27 नवंबर, 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया है.

क्या है धर्मांतरण कानून?
यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. कानून में जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार तक है. अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है. जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान है.

जबकि एससी/एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर तीन से 10 साल की सजा का प्रावधान है. कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा. गौरतलब है कि बीते दिनों में लव जिहाद के मामले काफी सामने आए हैं. उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित पुरोला में कथित तौर पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है.

बता दें कि पुरोला में हिंदू और मुस्लिमों ने महापंचायत का एलान किया था. हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई और महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई.












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