बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी. साथ ही इस मामले में जमानत भी दे दी. जय शेट्टी की हत्या 2001 में मुंबई में हुई थी. छोटा राजन इस मामले में दोषी पाया गया था.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत देने के लिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया. हालांकि, छोटा राजन दूसरे आपराधिक मामलों में जेल में बंद रहेगा. मई में विशेष अदालत ने छोटा राजन को जय शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. इस मामले में कोर्ट ने छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
छोटा राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी. छोटा राजन ने अपील में सजा को स्थगित करने और अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे अब अदालत ने मंजूरी दे दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद छोटा राजन को इस मामले में राहत मिली है, लेकिन अन्य मामलों के कारण वह अभी भी जेल में रहेगा.
जय शेट्टी मुंबई के गामदेवी इलाके में स्थित गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे. 4 मई 2001 को, शेट्टी की उनके होटल के पहले माले पर दो कथित हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो छोटा राजन के गैंग से जुड़े बताए जाते हैं. जांच में यह सामने आया था कि शेट्टी को छोटा राजन के गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली की कॉल आ रही थीं, और पैसे न देने के कारण उनकी हत्या कर दी गई.
छोटा राजन पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. मौजूदा समय में वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. जय शेट्टी हत्या के मामले में मिली जमानत के बावजूद, अन्य लंबित मामलों के कारण उसे जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी.
पिछले साल एक विशेष सीबीआई अदालत ने मशहूर ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हत्या के मामले में छोटा राजन को बरी कर दिया था. 1997 में हुई इस हत्या में राजन पर साजिश रचने का आरोप था, लेकिन अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर उसे बरी कर दिया.