केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है. अदालत ने आदेश को तामील कराने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है. इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में बीएमसी ने नोटिस भेजा था.बंगले के अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील करने में जो खर्च आएगा उसे बंगले के मालिक को अदा करना होगा. बंगले की ऊंचाई को मानक से अधिक बढ़ाया गया था.
23 जून को हाईकोर्ट ने राणे और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक फर्म कालका रियल एस्टेट्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसने बीएमसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने बंगले को अपने कथित अनधिकृत संरचनाओं के साथ बनाए रखने की अनुमति से इनकार कर दिया था.
25 जुलाई को हाईकोर्ट ने बीएमसी को अगले आदेश तक बंगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और मंत्री को 23 अगस्त तक आगे निर्माण नहीं करने के लिए भी कहा था.