नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश, 10 लाख जुर्माना भी लगाया

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है. अदालत ने आदेश को तामील कराने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है. इसके साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में बीएमसी ने नोटिस भेजा था.बंगले के अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील करने में जो खर्च आएगा उसे बंगले के मालिक को अदा करना होगा. बंगले की ऊंचाई को मानक से अधिक बढ़ाया गया था.

23 जून को हाईकोर्ट ने राणे और उनके परिवार के स्वामित्व वाली एक फर्म कालका रियल एस्टेट्स लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसने बीएमसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने बंगले को अपने कथित अनधिकृत संरचनाओं के साथ बनाए रखने की अनुमति से इनकार कर दिया था.

25 जुलाई को हाईकोर्ट ने बीएमसी को अगले आदेश तक बंगले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और मंत्री को 23 अगस्त तक आगे निर्माण नहीं करने के लिए भी कहा था.



मुख्य समाचार

आंध्र सचिवालय में भीषण आग, पवन कल्याण के कार्यालय वाले ब्लॉक में मचा हड़कंप

अमरावती: आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित सचिवालय में उस...

PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

Topics

More

    PM मोदी की 21 सूत्रीय कार्ययोजना से मजबूत होंगे BIMSTEC संबंध, UPI और IT सेक्टर पर ज़ोर

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BIMSTEC सहयोग को...

    Related Articles