भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना द्वारा दायर अपील पर जवाब दाखिल किया है. कपूर ने कहा कि अपील सत्य से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ अपील दायर की है.
बुधवार को राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को सूचित किया गया कि आज ही जवाब दाखिल किया जाएगा. इसके बाद मामले को 6 नवंबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया. इस बीच, सत्र न्यायालय ने सुनवाई से दो दिन पहले ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी मांगा है. जवाब में कहा गया है कि रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री पर विचार करने के बाद समन का आदेश पारित किया गया था.
प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि वह आम जनता के बीच भाजपा का प्रतिनिधित्व दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता के रूप में करते हैं. इसलिए, सोशल मीडिया पर प्रसारित कोई भी मानहानिकारक पोस्ट, लेख, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी उतनी ही मानहानिकारक है, क्योंकि वह पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं. प्रवीण शंकर कपूर के वकील शौमेंदु मुखर्जी ने जवाब दाखिल किया है. भाजपा नेता ने आतिशी मार्लेना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अधिवक्ता मुदित जैन आतिशी मार्लेना की ओर से पेश हुए थे.