बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को मिला बड़ा झटका, सरेंडर के लिए नहीं मिली मोहलत

बिलकिस बानो मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में एक बार फिर केस के दोषियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दोषियों को सरेंडर करने की मोहलत देने से इनकार कर दिया है.

यही नहीं कोर्ट ने दोषियों की ओर से दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है. बता दें कि दोषियों ने शीर्ष अदालत से सरेंडर के पहले और वक्त दिए जाने की अपील की थी. इसके लिए दोषियों की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

क्या है मामला
गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दोषियों को महाराष्ट्र की कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसके बाद बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये कहकर अदालत के फैसले को पलट दिया था कि जहां का मामला है सजा भी वहां की कोर्ट ही देगी. ऐसे में महाराष्ट्र की कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए दोषियों को सजा का ऐलान किया था.

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