असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि हम 2023 के अंत तक असम से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बना रहे हैं. हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे.
30 मार्च को असम सरकार ने आठ जिलों में ‘अफस्पा’ के दायरे को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया था. हालांकि इससे पहले राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने कई मौकों पर ‘अफस्पा’ के तहत क्षेत्रों को कम करने का वादा किया है. पिछले साल, असम ने अप्रैल में 8 जिलों और अक्टूबर में 1 जिले से “अफस्पा” हटा दिया था.
45 साल पहले भारतीय संसद ने ‘अफस्पा’ यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लागू किया, जो एक फौजी कानून है, जिसे “डिस्टर्ब” क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है. अफस्पा को एक सितंबर 1958 को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लागू किया गया था. पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा रोकने के लिए इसे लागू किया गया था.