एयर इंडिया पेशाब कांड में डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पायलट के लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इसके अलावा एयर इंडिया के डॉयरेक्टर इन फ्लाइट पर भी 3 लाख का जुर्माना ठोका है. इससे पहले शंकर मिश्रा को भी चार महीने के लिए नो फ्लाइ जोन में डाला गया था. मामला 26 नवंबर, 2022 का है जब शंकर मिश्रा नाम के एक शख्स ने फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. घटना के समय मिश्रा कथित तौर पर नशे में थे. शंकर मिश्रा फिलहाल गिरफ्त में हैं. डीजीसीए की कार्रवाई
- डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
- विमान नियम, 1937 के नियम 141 और लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने (03 महीने) की अवधि के लिए पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस निलंबित.
- डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
Air India urination case: DGCA slaps Rs 30 lakh penalty on AI, suspends pilot's licence for 3 months
— ANI Digital (@ani_digital) January 20, 2023
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