एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है. शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था. एडिशनल सेशन जज हरज्योत सिंह ने मंगलवार 31 जनवरी को फैसला सुनाया है. शंकर मिश्रा को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.
आरोपी शंकर मिश्रा पर पिछले साल 26 नवंबर को न्यू यॉर्क से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने का आरोप लगा है. हालांकि उन्होंने इस आरोप का खंडन किया था. इसके बाद 6 जनवरी से वो पुलिस हिरासत में थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है, वो उसके पक्ष में ही गवाही नहीं दे रही है. शिकायतकर्ता के बयान और गवाह के बयान में विरोधाभास है.
आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता ने घटना के बाद टिकट की भरपाई मांगी थी और आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की भी मांग की थी. दिल्ली पुलिस के वकील ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और उनकी जमानत याचिका का विरोध किया.
शिकायतकर्ता महिला का पक्ष रख रहे वकील अंकुर महिंद्रा ने शनिवार (14 जनवरी) को जवाब दिया, ”आरोपी शंकर मिश्रा गलत जानकारी फैला रहे हैं. ऐसा करके वो पीड़िता को परेशान कर रहे हैं. उसे अपने किए घिनौने काम का पछतावा होना चाहिए था लेकिन वो झूठ बोल रहा है.’
शंकर ने अचानक यू-टर्न लेते हुए शुक्रवार (13 जनवरी) को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक कृत्य नहीं किया. इसके साथ ही उसने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि महिला ने खुद ही अपने ऊपर पेशाब किया था.
अमेरिका में ऑडियोलॉजी के डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने केबिन क्रू को यात्री के बारे में पहले ही सतर्क कर दिया था क्योंकि वह पूरी तरह से नशे में धुत लग रहा था. उड़ान भरने के लगभग एक घंटे बाद यात्रियों को दोपहर का लंच दिया गया और वह 40 मिनट में ही चार ड्रिंक्स पी चुका था. जब उसने इस बारे में स्टाफ को बताया तो वे बस मुस्कुरा दिए. इसके बाद भी आरोपी को और ड्रिंक पिलाई गई.