पुणे| नरेंद्र दोभालकर हत्याकांड में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया. महाराष्ट्र के पुणे की विशेष अदालत ने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया.
कोर्ट ने दो दोषी सचिन एंडुरे और शरद कलास्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन लोगों (संजीव, विक्रम और विरेंद्र सिंह को बरी कर दिया.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुणे में दाभोलकर की हत्या के बाद फरवरी 2015 में गोविंद पानसरे और उसी साल अगस्त में कोल्हापुर में एमएम कलबुर्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी. वहीं सितंबर 2017 में गौरी लंकेश की बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
पुणे पुलिस ने मामले की शुरुआत जांच की. उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में सीबीआई ने जांच को अपने हाथ में ले लिया. इसी मामले में जून 2016 में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े ईएनटी सर्जन डॉ. वीरेंद्रसिंह तावड़े को गिरफ्तार किया गया था.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, वीरेंद्र तवाड़े दाभोलकर हत्याकांड के मास्टरमाइंडों में से एक था. सीबीआई का मानना है कि दाभोलकर की हत्या के पीछे की मुख्य वजह महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति और सनातन संस्था के बीच का टकराव रही. दावा किया गया कि तावड़े और अन्य आरोपियों वाली सनातन संस्था दाभोलकर के संगठन, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंधविश्वास उन्मूलन समिति, महाराष्ट्र) के कामकाज का विरोध करती थी.