मुंबई: हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक की पुलिस हिरासत, मुंबई की कोर्ट का फैसला

मुंबई की अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मिहिर शाह को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब के नशे में अपनी लग्जरी कार चलाते हुए मुंबई के वर्ली क्षेत्र में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिससे 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना रविवार सुबह 5:30 बजे हुई थी और उसके बाद से ही आरोपी फरार था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनके अनुसार, मिहिर के पिता राजेश शाह ने अपने बेटे को फरार होने में मदद की और घटना में शामिल वाहन को वहां से हटाने की योजना बनाई। मिहिर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 11 टीमों का गठन किया था और अपराध शाखा को भी जांच में शामिल किया गया था। इसके अलावा, मिहिर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया था।

बता दें कि मिहिर के पिता राजेश शाह पालघर जिले से शिवसेना के नेता हैं। पार्टी ने बुधवार को राजेश शाह को उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, वर्ली कोलीवाड़ा की निवासी कावेरी नखवा (45) अपने पति प्रदीप के साथ रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे डॉ. एनी बेसेंट मार्ग से गुजर रही थीं। इसी दौरान, बीएमडब्ल्यू चलाने वाले मिहिर शाह ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद महिला कार के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई। कावेरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मिहिर बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया और कार को छोड़कर फरार हो गया। वर्ली पुलिस ने मिहिर के पिता राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत को हादसे के बाद मिहिर को भागने में मदद करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार कर लिया। यह भी जानकारी मिली कि कार राजेश शाह के नाम पर पंजीकृत है।

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