क्राइम

लैला खान के कातिल ‘पिता’ परवेज को सजा-ए-मौत, 13 साल बाद आया फैसला

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देश का आर्थिक राजधानी मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां मुंबई की सेशन कोर्ट ने अभिनेत्री लैला खान हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने लैला खान के कातिल पिता परवेज टाक को मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि अदालत ने इस महीने की शुरुआत में ही परवेज टाक को हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने औऱ इन्हें नष्ट करने का भी दोषी करार दिया था. बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस केस को रेयरेस्ट बताया था. साथ ही उन्होंने दोषी परवेज टाक को सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की थी.

13 साल बाद आया फैसला
एक्स्ट्रेस लैला खान मर्डर केस में मुंबई की सेशन कोर्ट ने दोषी के खिलाफ 13 वर्ष बाद फैसला सुनाया है. बता दें परवेज टाक लैला खान का सौतेला पिता है. उस पर लैला औऱ उसके परिवार को मारने का आरोप था.

लैला और उसके परिवार को मौत के घाट उतारा
परवेज टाक ने न सिर्फ लैला खान बल्कि उसकी मां और चार भाई-बहनों को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद शवों को फार्म हाउस में दफना दिया था. पुलिस पूछताछ के दौरान धीरे-धीरे परत दर परत इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. लैला के पिता नादिर ने मुंबई के ओशिवार पुलिस थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था. उन्होंने पुलिस को जो शिकायत की थी उसके मुताबिक परवेज और उसके साथ आसिफ ने कथित रूप से लैला और उसके फैमिली मेंबर्स को किडनैप किया है.

2011 का मामला
बता दें कि वर्ष 2011 में परवेज ने मुंबई के इगतपुर स्थित बंगले में पत्नी सेलिना से संपत्ति के मामले में बहस के बाद उसे मार डाला. इसके बाद उसने एक -एक कर के लैला और उसके भाई बहनों को भी मौत के घाट उतार दिया.

नौकरों जैसा होता था बर्ताव
टाक ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि पूरा परिवार उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता था. परवेज को इस बात की आशंका भी थी कि सेलिना अपनी फैमिली समेत दुबई में शिफ्ट हो जाएगी और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा. यही नहीं उसने पुलिसिया पूछताछ में ये बात भी कहा थी कि सेलिना अपने दूसरे पति आसिफ शेख को इगतपुरी वाला फॉर्म हाउस का केयर टेकर भी बनाने वाली थी. यही नहीं सेलिना की संपत्ति की देखभाल शेख को ही मिलने वाली थी.

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