दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने का किया फैसला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। इसमें 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड शामिल हैं।

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, ‘अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे।

वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अब ये कोर्ट तय करेगी, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।’

शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

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