प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के प्रारम्भ होने के बाद, सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य अगले 24 घंटों में नियत किया जा रहा है। इस क्रिया का प्रबंधन चुनाव आयोग की राज्य इकाई द्वारा जिलावार रूप से किया जाएगा। साथ ही, जो कार्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए गए हैं और कार्यादेश जारी हो चुके हैं, उनमें कोई कार्य शुरू नहीं होगा। इसके अलावा, आचार संहिता के प्रारम्भ होने के बाद और भी कई बदलावों की संभावना है।
सरकारी संपत्तियों से सम्बंधित प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, पंफलेट, और अन्य छपाई वस्त्र आदि के दर्शनीय स्थानों पर 24 घंटे के भीतर हटा दिए जाएंगे। साथ ही, सरकारी कार्यालयों, सभागारों, और अधिकारियों के कमरे में लगे राजनैतिक महानुभावों की छवियाँ भी हटा दी जाएंगी।
लोक संपत्तियों के स्थानों पर भी इसी प्रकार के प्रचार सामग्री को 48 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। निजी भवनों पर संपत्ति संबंधी प्रचार के लिए सीमित संख्या में झंडे और अन्य चीजें लगाई जा सकती हैं, लेकिन उनकी लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, विभिन्न वाहनों पर भी नियमों के अनुसार प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है।